नंगल में अफवाहें फैलाई तो होगी सजा

By: Apr 2nd, 2020 12:02 am

नंगल-केंद्र सरकार द्वारा देश भर कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2005 के उपबंध लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें धारा 51 के तहत सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के काम में रुकावट पैदा करने या उक्त कर्मचारी को सहयोग न करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की सजा व भारी जुर्माने का प्रावधान है। यह जानकारी एसडीएम नंगल हरप्रीत सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा धारा-52 के तहत गलत जानकारी दे कर लाभ प्राप्त करने के प्रयास में जुटे व्यक्ति को दो वर्ष की कैद व जुर्माने के प्रावधान है। इसके अलावा धारा 53 के तहत कोई व्यक्ति सरकारी समग्री व पैसों से भ्रष्टाचार करते पाया गया तो उसे दो वर्ष की सजा व जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह लोगों में अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ  धारा 54 के तहत प्रशासन को कार्रवाई का अधिकार है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की कैद के साथ भारी जुर्माना भी हो सकता है।उन्होने क्षेत्र वासियों से प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है ताकि इस महामारी को रोकने में सफलता मिल सके। उन्हें शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ समाज विरोधी तत्त्व सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाहे फैलने में लगे हुए ह,ै क्षेत्र वासियों में भय का महौल पैदा हो जाता है और अब अगर उन्हे ऐसी कोई शिकायत किसी के खिलाफ  मिली तो कड़ी कारवाई अमल में लाई जाएगी।

 

 


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