पहचान छिपाई तो लगेगा मर्डर केस

उपायुक्त ने जमात से लौटे लोगों से की पुलिस स्टेशन-अस्पताल में जानकारी देने की अपील

ऊना – अगर तबलीगी जमात से जुड़े व्यक्तियों ने अपनी पहचान छिपाई और कोरोना का संक्रमण आगे फैला तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति की बाद में मौत हो जाती तो आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सभी तबलीगियों से अपनी आवश्यक जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर अस्पताल के साथ साझा करने की अपील की है। डीसी ने कहा कि ऐसी सूचना है कि निजामुद्दीन दिल्ली से मार्च माह में कुछ तब्लीगी जिला ऊना में आए हैं। ऐसे तीन व्यक्ति जिला ऊना में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिनका इलाज टांडा में चल रहा है, जबकि कुछ की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुछ तबलीगियों को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन सेंटर व आईसोलेशन वार्ड में रखा गया है।

कुछ औद्योगिक यूनिट को मिली कर्फ्यू से छूट

डीसी ने कुछ औद्योगिक यूनिट को भी कर्फ्यू से छूट दी है। इनमें मेडिकल ऑक्सीजन गैस, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन रखने वाले क्रायोजेनिक सिलेंडर, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एंबियेंट वेपोराइजर तथा क्रायोजेनिक बॉल्ब, सिलेंडर बॉल्ब बनाने वाले उद्योग शामिल हैं। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश ने बताया कि इन सामानों की ढुलाई पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। संदीप कुमार ने कहा कि इन उद्योगों में काम करने वालों को घर से फैक्ट्री तक आने-जाने के पास दिए जाएंगे, ताकि इनमें काम सुचारू रूप से चल सके।