सिर्फ दस फीसदी बीएस-4 गाडि़यां ही बेच सकेंगी कंपनियां

By: Apr 2nd, 2020 12:03 am

नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा देश के सभी राज्यों में भारत स्टैंडर्ड-4 वाहनों की सीमित बिक्री व पंजीकरण की अनुमति प्रदान कर दी है। सड़क  परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि उच्चतम न्यायालय के 27 मार्च के आदेश के अनुसार देशभर में बीएस-4 वाहनों की सीमित बिक्री तथा पंजीकरण की इजाजत होगी, हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा एनसीआर में यह आदेश लागू नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस आदेश के अनुसार स्टॉक में मौजूद सिर्फ दस प्रतिशत बीएस-4 वाहनों की ही बिक्री हो सकेगी। बिक्री और पंजीकरण की प्रक्रिया लॉकडाउन समाप्त होने की तिथि से दस दिन तक जारी रहेगी। देश के जिस शहर में जिस दिन लॉकडाउन समाप्त होगा उस शहर में उसी दिन से दस दिन तक यह प्रक्रिया चलेगी। इससे पहले न्यायालय ने 24 अक्तूबर 2018 को पहली अप्रैल, 2020 से देशभर में बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी।

 


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