होम आइसोलेटशन का उल्लंघन करने पर केस

By: Apr 10th, 2020 12:22 am

डीसी ने प्रशासनिक तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आदेश, जिला सर्विलांस अधिकारी ही लेंगे सैंपल

ऊना-कोरोना से निपटने के लिए उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने गुरुवार को प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि होम आइसोलेट में रह रहे लोगों को सख्ती से इसका पालन करना होगा और उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया जाएगा।  इस बैठक में एडीसी अरिंदम चौधरी, एएसपी विनोद धीमान, सहायक आयुक्त डा. रेखा कुमारी व सीएमओ ऊना डा. रमण कुमार शर्मा के साथ-साथ जिला के सभी एसडीएम व बीएमओ उपस्थित रहे। बैठक में डीसी ने कहा कि होम आइसोलेट में 28 दिन पूरा करने वाले व्यक्तियों को सर्टिफिकेट जारी होंगे, ताकि उनकी पहचान की जा सके। इसी तरह से लॉकडाउन के बाद बफर क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे व्यक्तियों को भी 14 दिन की अवधि पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और बसों के माध्यम से

उन्हें उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किस व्यक्ति के सैंपल लेने हैं, इसका फैसला जिला सर्विलांस अधिकारी करेंगे। उन्होंने बताया कि नकड़ोह में सैंपल लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संदीप कुमार ने कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि सभी विभाग बेहतर तालमेल के साथ काम करें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की जा रही गाइड लाइंस का पालन करें क्योंकि यह सभी के हित में है।

पंचायतें अपने स्तर पर न करें सेनेटाइजेशन

डीसी ने कहा कि पंचायत अपने स्तर पर सेनेटाइजेशन का कार्य न करें। जहां आवश्यकता होगी वहां जिला प्रशासन अपने स्तर पर केमिकल का छिड़काव करवाकर क्षेत्र को सेनेटाइज करेगा। पंचायत केवल सामान्य साफ-सफाई पर ध्यान दें। जिला प्रशासन कोरोना के हॉट स्पॉट, क्वारंटाइन सेंटर, अस्पतालों व एंबुलेंस में सेनेटाइजेशन के लिए छिड़काव कर रहा है। अगर केमिकल का अनावश्यक छिड़काव होगा तो इससे कमी हो जाएगी, जिसके परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं।

बायो मेडिकल वेस्ट का हो उचित निपटारा

बैठक में जिलाधीश संदीप कुमार ने बायो मेडिकल वेस्ट का उचित ढंग से निपटारा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि बायो मेडिकल वेस्ट का सही ढंग से निपटारा हो, साथ ही उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों को जिला प्रशासन पास जारी कर रहा है, वह उसका सही इस्तेमाल करें। नियमों की अवहेलना करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।


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