नौ वार्ड और दो गांव कंटेनमेंट जोन से आजाद

By: May 28th, 2020 12:16 am

जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जारी किए आदेश

हमीरपुर –कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत कक्कड़ तथा चरियां दी धार के नौ वार्ड तथा सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बजरोल के दो गांवों को कंटेनमेंट से विमुक्त (डी-नोटिफाई) कर दिया गया है। इस आशय के आदेश जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार हमीरपुर उपमंडल के सिहरी गांव में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के उपरांत ग्राम पंचायत कक्कड़ के सभी पांच वार्ड तथा ग्राम पंचायत चरियां दी धार के वार्ड नंबर-एक (भरियां दी धार) वार्ड नंबर-दो (लंबरा दी धार) वार्ड नंबर-तीन (रंगडि़यां दी धार) व वार्ड नंबर-चार (पुराली) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इसी प्रकार सुजानपुर उपमंडल के बजरोल व पलभु गांव में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के उपरांत ग्राम पंचायत बजरोल के बजरोल व पलभु गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था।  आदेशों में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में इस महामारी के संक्त्रमण को और फैलने से रोकने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान तथा 14 दिनों की अवधि बीत जाने पर भी यहां संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखने की आवश्यकता नहीं है और इससे विमुक्त (डी-नोटिफाई) किया जाता है। इन क्षेत्रों में अब जिला के अन्य सामान्य भागों की तरह कर्फ्यू में ढील अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों की अनुमति रहेगी। हमीरपुर उपमंडल की उपरोक्त पंचायतों में यह आदेश 27 मई, 2020 से तथा सुजानपुर उपमंडल की उक्त पंचायत में तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।


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