31 अगस्त तक नहीं देनी पड़ेगी ईएमआई, होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज चुका रहे लोगों को आरबीआई ने दी बड़ी राहत

होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज चुका रहे लोगों को आरबीआई ने दी बड़ी राहत
नई दिल्ली – होम लोन, पर्सनल लोन और वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए आरबीआई ने फिर राहत दी है। अब वे जून, जुलाई और अगस्त की अपनी किश्त चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। शुक्रवार को प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ने से मोरोटॉरियम और दूसरी राहतें तीन महीने तक और बढ़ाई जा रही हैं। अब ईएमआई देने पर राहत पहली जून से 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई जा रही है। यानी अगर आप अगले तीन महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं, तो बैंक दबाव नहीं डालेगा। दरअसल, आरबीआई को यह निर्णय इसलिए करना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन के जारी रहने से लोगों की आय का फ्लो सुचारू नहीं हो पाया है। लोग ईएमआई मॉरेटोरियम की मौजूदा 31 मई तक की अवधि के खत्म होने के बाद मौजूदा परिस्थिति में अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए मॉरेटोरियम को और तीन माह तक बढ़ाना पड़ा। यह कर्ज लेने वालों और बैंकों दोनों के लिए इस मुश्किल वक्त में मददगार रहेगा। गौरतलब है कि मॉराटोरियम उस अवधि को कहते हैं, जिस दौरान आपको लिए गए कर्ज पर ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस अवधि को ईएमआई हॉलीडे के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर ऐसे ब्रेक की पेशकश इसलिए की जाती है, ताकि अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्तियों को इससे उबरने में मदद मिले। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को बैंकों व वित्तीय संस्थानों को पहली मार्च, 2020 तक बकाया सभी टर्म लोन्स लेने वालों को ईएमआई के भुगतान पर तीन माह का मॉरेटोरियम उपलब्ध कराने को कहा था। इस विकल्प में ग्राहक मार्च, अप्रैल और मई माह की अपनी ईएमआई चाहें, तो होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ईएमआई स्थगन के इन तीन महीनों की अवधि के दौरान ब्याज लगता रहेगा, जो बाद में एक्स्ट्रा ईएमआई के तौर पर देना होगा। जो ग्राहक अपनी ईएमआई होल्ड नहीं करना चाहते, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनकी ईएमआई वैसे ही कटती रहेगी, जैसे कट रही थी।