अनलॉक वन…सुबह छह से रात आठ बजे तक खुली छूट

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जारी किए आदेश; नियमों का रखें ध्यान नहीं, तो होगी सख्त कार्रवाई

सोलन-जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत जारी आदेशों के अनुसार सोलन जिला में आपराधिक दंड संहिता 144 की धारा के प्रावधान (कर्फ्यू) लागू रहेंगे। इन आदेशों के अनुसार जिला में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि आठ बजे से प्रातः छह बजे तक व्यक्तियों एवं वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन से लोगों का आवागमन केवल चिकित्सकीय आपातकाल के लिए हो सकेगा। कंटेनमेंट जोन के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पूर्व की भांति नियंत्रित रहेगी।  सोलन जिला के लिए पूर्व आदेशों द्वारा छूट प्राप्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी के अंतरराज्यीय आवागमन के लिए वैध पास अथवा प्रवेश पत्र अनिवार्य होगा। अन्य राज्यों से सोलन जिला के लिए आवागमन आवश्यकता के आधार पर ही होगा। अंतरराज्यीय बैरियरों के माध्यम से दैनिक अथवा सप्ताहांत के आधार पर आवागमन करने वाले व्यक्ति वैध प्रवेश पत्र के साथ ही आ-जा सकेंगे। इन्हें क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु फ्लु अथवा इन्फ्लुएंजा बीमारी के लक्षण होने की स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करना इन व्यक्तियों का उत्तरदायित्व होगा। सोलन जिला के निवासी बिना किसी प्रवेश पत्र के जिला की सीमा छोड़ अन्य राज्य जा सकते हैं। किन्तु यदि वे चिकित्सा, व्यापार अथवा कार्यालय उद्देश्य के लिए अन्य राज्य कम समय के लिए जाना चाहते हैं और 48 घंटे के भीतर जिला में वापस आने के इच्छुक हैं तो वे प्रवेश पत्र के साथ आवागमन कर सकते हैं। इन व्यक्तियों को उस स्थिति में क्वारंटाइन होने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं। जिला के सभी उपमंडलाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी तथा पुलिस कर्मी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल पर मास्क पहना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा हो और कोविड-19 प्रबंधन के दृष्टिगत स्थापित अन्य नियमों की पालना हो। इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त नियमों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश पहली जून से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।