कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं, अब क्वारंटाइन खत्म

सुबह सात से शाम सात बजे तक 14 घंटे की मिलेगी छूट; शत-प्रतिशत छूट के साथ खुलेंगे सभी आफिस, कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी राहत

बिलासपुर-जिला दंडाधिकारी राजेश्वर गोयल ने बताया कि जिला में एक जून से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने बताया कर्फ्यू में प्रातः छह से रात्रि आठ बजे तक 14 घंटे की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत सभी कार्यालय एक जून से शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। उन्होंने बताया कि ये आदेश शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जिला के भीतर और एक जिला से दूसरे जिला में कर्फ्यू छूट के दौरान आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से राज्य के भीतर आने के लिए जिला दंडाधिकारी से कर्फ्यू पास लेना अनिवार्य होगा परंतु प्रदेश से बाहरी राज्य में जाने के लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के अन्य जिलों से बिलासपुर आने पर कोई क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान राज्य के भीतर सरकारी और निजी बसें, टैक्सी, ऑटो प्रातः सात से शाम सात बजे तक चलाने की अनुमति होगी और इसमें पास की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थान होटल रेस्टोरेंट ढाबा खोलने के लिए आठ जून के बाद जब भी संबंधित विभाग एसओपी जारी करेंगे उसके उपरांत खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह जितनी भी छूटे हैं उसमें कोविड-19 मैनेजमेंट के नेशनल डायरेक्टिव दिशा-निर्देशों की अनुपालना करना अनिवार्य होगा। जिसमें मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति होगी और उपरोक्त छूटें जब तक कंटेनमेंट अवधि लागू है तब तक नहीं मिलेंगी।