कहीं छूट तो कहीं पाबंदी

बीबीएन-जिला दंडाधिकारी सोलन केसी. चमन ने बद्दी उपमंडल में कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर करने तथा बदलाव के संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये आदेश उपमंडलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमंडल में नगर परिषद बद्दी का वार्ड नंबर-नौ, अमरावती सोसायटी बद्दी, ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली में वार्ड नंबर-पांच टोबेवाली, ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली के गांव लंडेवाल तथा एनआरआई चौक से वर्धमान चौक बद्दी को कंटेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया है। इन क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब पूर्व में छूट के संबंध में जारी आदेश लागू होंगे। जिला दंडाधिकारी ने उपमंडलाधिकारी नालागढ़ के आग्रह पर उपमंडल के कंटेनमेंट जोन में बदलाव के आदेश भी जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी ने नालागढ़ उपमंडल में गांव गुल्लरवाला (ग्राम पंचायत गुल्लरवाला का वार्ड नंबर-एक) तथा गांव कडूआणा (ग्राम पंचायत गुल्लरवाला का वार्ड-सात) की पूर्ण बाड़बंदी करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा नगर परिषद बद्दी के वार्ड नंबर नौ में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के घर की पूर्ण बाड़बंदी करने के आदेश दिए गए हैं। अमरावती सोसायटी बद्दी के जैसमीन टावर की पूर्ण बाड़बंदी करने के आदेश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली के वार्ड नंबर-पांच टोबेवाली में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के आवास तथा ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली के गांव लंडेवाल में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के आवास की पूर्ण बाड़बंदी करने के आदेश दिए गए हैं। धीमान क्लीनिक गुल्लरवाला साई रोड की पूर्ण बाड़बंदी करने के आदेश दिए गए हैं। उपमंडलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट के आधार पर उक्त क्षेत्रों को न्यू कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।  जिला दंडाधिकारी ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंटेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। खंड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ क्षेत्र में  लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा।