कैथल में नहरों में नहाए, तो कड़ी कार्रवाई

By: Jun 4th, 2020 12:02 am

कैथल। जिलाधीश सुजान सिंह ने आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में पड़ने वाली सिरसा ब्रांच की नहर गांव कौल, चंदाना हैड व अन्य दूसरी नहरों पर नहाने पर प्रतिबंध लगाया है। अकसर गर्मी के सीजन में व्यक्ति नहरों में नहाने के लिए कूदते हैं, जिससे जानमाल के नुकसान होने का खतरा बना रहता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 30 सितंबर तक जारी रहेंगे।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App