ग्रीन-ऑरेंज जोन से आने पर होंगे होम क्वारंटाइन

By: Jun 2nd, 2020 12:10 am

डीसी ने दी जानकारी, कर्फ्यू में सुबह छह से रात आठ बजे तक 14 घंटे की छूट

बिलासपुर-जिला दंडाधिकारी राजेश्वर गोयल ने बताया कि जिला में एक जून से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू में प्रातः छह से रात्रि आठ बजे तक 14 घंटे की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने सोमवार को बताया कि कार्मिक विभाग हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत सभी कार्यालय पूरे स्टाफ सहित एक जून से शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जिला के भीतर और एक जिला से दूसरे जिला में कर्फ्यू छूट के दौरान आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से प्रदेश के भीतर आने के लिए जिला दंडाधिकारी से कर्फ्यू पास लेना अनिवार्य होगा लेकिन प्रदेश से बाहरी राज्य में जाने के लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान राज्य के भीतर सरकारी और निजी बसें, टैक्सी, ऑटो प्रातः सात से शाम सात बजे तक चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पहली जून को बिलासपुर में 30 रूटों पर एचआरटीसी की बसें चलना शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थान होटल रेस्टोरेंट व ढाबा खोलने के लिए आठ जून के बाद जब भी संबंधित विभाग एसओपी जारी करेंगे उसके उपरांत ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति होगी और उपरोक्त छूटे जब तक कंटेनमेंट अवधि लागू है तब तक नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि रेड जोन से जो लोग आएंगे उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा और ग्रीन और ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से उचित सामाजिक दूरी की अनुपालना करने तथा मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने का आग्रह किया ताकि संक्रमण से बचा जा सके।


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