ट्यूशन फीस के अलावा न लें कोई चार्ज
उच्च शिक्षा उपनिदेशक ने स्कूल मुखियाओं को दिए निर्देश
बिलासपुर-उच्च शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमोदन उपरांत शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश से प्राप्त पत्र के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण घोषित लॉकडाउन के मद्देनजर जिला बिलासपुर के सभी निजी (प्रारंभिक, उच्च व वरिष्ठ) पाठशालाओं के मुखियाओं को निम्न आठ बिंदुओं की अनुपालना करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा और किसी भी प्रकार का चार्ज न लिया जाए। ट्यूशन फीस सिर्फ उन्हीं कक्षाओं से इकट्ठी की जाए, जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा/सामग्री उपलब्ध करवाई गई हो। उन्होंने बताया कि ट्यूशन फीस में कोई भी वृद्धि न की जाए और न ही किसी प्रकार छिपा हुआ शुल्क जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि अन्य फंड जैसे कम्यूटर, खेल इत्यादि फंड लॉकडाउन अवधि तक स्थगित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन शुल्क लॉकडाउन अवधि में न लिया जाए। किसी भी विद्यार्थी को लॉकडाउन अवधि में वित्तीय संकट के कारण फीस न दे पाने की स्थिति में ऑनलाइन कक्षा सामग्री से वंचित न किया जाए। उन्होंने बताया कि यदि कोई अभिभावक लॉकडाउन अवधि में ट्यूशन फीस जमा न करवा सके तो उससे फाइन न लिया जाए और विद्यार्थी का नाम स्कूल से न काटा जाए। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों के प्रबंधक/ट्रस्ट फंड की उपलब्धता न होने के नाम पर किसी भी स्टाफ (टीचिंग/नॉन टीचिंग) का वेतन नहीं रोके, न ही उनका वेतन कम करें और किसी मामले में फंड की कमी होने पर स्कूल चलाने वाली सोसायटी/ट्रस्ट से व्यवस्था की जाए।
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