पटवारी भर्ती को क्लीनचिट, हाई कोर्ट में भर्ती रद्द करने की याचिका खारिज, धांधली के लगाए गए थे आरोप

By: Jun 4th, 2020 12:15 am

शिमला – हिमाचल प्रदेश की बहुचर्चित पटवारी भर्ती परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने 1194 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में तथाकथित धांधली को आधार बना कर परीक्षा को रद्द करने के आग्रह से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके चलते कोर्ट ने इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। बुधवार को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने तमाम पहलुओं पर सुनवाई के बाद अपने पारित आदेशों में कहा कि इस भर्ती में किसी प्रकार का क्रिमिनल एंगल नहीं बनता है। इसके चलते याचिका को रद्द कर दिया गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात यह याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में निदेशक लैंड रिकार्ड द्वारा दायर शपथपत्र के अवलोकन के पश्चात मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। हालांकि कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस बात की संभावना जताई थी कि यह परीक्षा कुछ अधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ली गई थी। सीबीआई की रिपोर्ट आने पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि सरकार की ओर से इस परीक्षा के संचालन में कोई आपराधिकता नजर नहीं आ रही है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा केंद्रों में बदइंतजामी के चलते सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। कई परीक्षार्थियों को गलत परीक्षा केंद्र देने, दो-दो परीक्षार्थियों को एक ही रोल नंबर देने, प्रश्न पत्र बांटने में देरी जैसी घटनाएं होने से परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बडि़यां हुई हैं, जिस कारण सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। विज्ञापन के मुताबिक 1194 पदों पर यह भर्ती होनी है। याचिका खारिज होने पर सरकार अब इस भर्ती परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर भेज सकती है। हालाकि सरकार ने हाई कोर्ट से रोक न होने के बावजूद भी यह ट्रेनिंग रोक दी थी।

सीएम बोले, सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहा विपक्ष

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हाई कोर्ट ने भर्ती पर रोक नहीं लगाई थी, बावजूद इसके राज्य सरकार ने अदालत में विचाराधीन इस मामले की सुनवाई तक चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर नहीं भेजा। विपक्ष के नेताओं ने इस भर्ती पर कई संगीन आरोप लगाकर सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया था। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अपने पारित आदेशों में इस भर्ती को क्लीन चिट दे दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पारदर्शिता हमारी सरकार की प्राथमिकता है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App