मालरोड पर सायं 5:30 से रात आठ बजे नहीं दौड़ेंगे वाहन

By: Jun 2nd, 2020 12:16 am

सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन के मालरोड पर वाहनों की आवाजाही के संबंध में आदेश जारी किए हैं।  ये आदेश मोटर वाहर अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं 117, सड़क नियमन के नियम, 1999 की धारा 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन के मालरोड पर अब सायं 5ः30 बजे से रात्रि आठ बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।

 


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