यूटी में 25 फीसदी बिजली शुल्क माफ

By: Jun 6th, 2020 12:02 am

प्रशासन ने दी राहत; सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ, आठ जून से होटल खोलने के भी आदेश

चंडीगढ़ – चंडीगढ़ प्रशासन ने गत पहली अप्रैल से आगामी 15 जून तक अढाई महीने के लिए 25 प्रतिशत बिजली शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। यह सभी उपभोगताओं पर लागू होगा। सचिवालय में कोविड वार रूम में हुई शुक्रवार की  बैठक में प्रतिबंध जोन सेक्टर 30बी से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्तरां चंडीगढ़ में आगामी आठ जून से सशर्त खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिचालित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सख्ती से लागू किया जाएगा। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने निगमायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, डब्लूएचओ प्रतिनिधि की राय के बाद सेक्टर-30 बी को कनटेनमेंट जोन से बाहर करने का निर्णय लिया पर उन्होंने निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को क्षेत्र में नियमित जांच और निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि सेक्टर-30 ही के लोग कई दिनों से सीलिंग के विरुद्ध धरने पर बैठे थे। प्रशासक ने तीन चिकित्सा संस्थानों में कोविद रोगियों के प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि पीजीआई के  डाक्टर द्वारा दो वरिष्ठ नागरिकों, कोरोना के साथ-साथ अन्य सह-रुग्णताओं का इलाज करने सफल रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रशासक ने खुशी जताई कि सेक्टर-16 अस्पताल ने कल ओपीडी में ये  4000 मरीजों की जांच की गई। उन्होंने कहा  कि सभी चिकित्सा संस्थानों को धीरे-धीरे अपनी ओपीडी सेवाओं को बढ़ाना होगा, ताकि चिकित्सा सेवाओं में सामान्य स्थिति बहाल हो सके। प्रशासक ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि पड़ोसी राज्यों को बिना पूर्व कोविड परीक्षण के मरीजों को चंडीगढ़ न भेजने की सूचना दें, ताकि अंतर-राज्यीय संक्रमण से बचा जा सके। प्रशासन ने एक अन्य सार्वजनिक सूचना में जानकारी दी कि स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, सेक्टर-42, चंडीगढ़ में वाहनों का निरीक्षण बिना पूर्व अपायंटमेंट के आगामी आठ जून से शुरू हो जाएगा। यह परीक्षण प्रातः 10 बजे से शाम चार बजे तक किया जाएगा। बिच में दोपहर 1 से 1ः30 तक लंच ब्रेक रहेगा। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वाहन के निरीक्षण/पारित करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।


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