हमीरपुर में कर्फ्यू में 14 घंटे की छूट

By: Jun 1st, 2020 12:15 am

 हमीरपुर-जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने बताया कि जिला में एक जून से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने बताया कर्फ्यू में प्रातः छह से रात्रि आठ बजे तक 14 घंटे की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जिला के भीतर और एक जिला से दूसरे जिला में कर्फ्यू छूट के दौरान आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से राज्य के भीतर आने के लिए डीसी से कर्फ्यू पास लेना अनिवार्य होगा परंतु प्रदेश से बाहरी राज्य में जाने के लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के अन्य जिलों से हमीरपुर आने पर कोई क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि पहले अनलॉक फेज में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आगामी आदेशों तक जिला में कोई भी धार्मिक स्थल नही खोला जाएगा। लेकिन लोग इस दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों की भी पालना करें।  उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति होगी और उपरोक्त छूटें जब तक कंटेनमेंट अवधि लागू है तब तक नहीं मिलेंगी।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App