बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिक होंगे क्वारंटाइन

By: Jul 16th, 2020 12:02 am

ऊना-अंतरराज्यीय आवाजाही को लेकर पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी संदीप कुमार ने बताया कि उद्योगपतियों द्वारा बाहरी राज्यों से अपने उद्योग में काम करने के लिए कर्मचारियों व मजदूरों को लाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और बाहरी राज्यों से आने वाले कर्मचारियों व मजदूरों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्वारंटाइन की अवधि को पूरा करना होगा। कर्मचारियों व मजदूरों के क्वारंटाइन करने की पूर्ण व्यवस्था उद्योगपतियों द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला ऊना उद्योगपति इकाइयों में कार्यरत दैनिक भोगी आधार पर बाहरी राज्यों आने वाले कर्मचारी व मजदूरों को डीसी या उनके द्वारा किए गए प्राधिकृत अधिकारियों के निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के साथ वाहन का भी पूर्ण के विवरण देना होगा। उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र के तीन किलोमीटर क्षेत्र से अन्य राज्य सीमा में रहते हैं। वे कर्मचारियों प्रवेश द्वार पर अपना आई-कार्ड दिखकर सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला में फैक्ट्री मालिकों व वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बाहर से आने की अनुमति होगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन से आने वाले उद्योगपतियों को निजी वाहनों में आने की अनुमति दी जाएगी।


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