वर्ष-2015 के तय किए गए निर्वाचन क्षेत्रों वार्डों के परिसीमन के आधार पर ही होंगे चुनाव

नाहन-जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला सिरमौर में आगामी नगर पालिका व नगर पंचायत के सामान्य निर्वाचन के लिए नगर पालिका पांवटा साहिब, नगर पालिका नाहन तथा नगर पंचायत राजगढ़ के वार्डों की परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त सिरमौर डा. आरके परूथी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका वार्डों के पुनर्गठन एवं आरक्षण, नियम 1994 के नियम छह के अंर्तगत वार्डो को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका नाहन में 13 वार्ड, नगर पालिका पांवटा साहिब में 13 तथा नगर पंचायत राजगढ़ में सात वार्ड अधिसूचित किए गए है। यदि किसी को अधिसूचित नगर पालिका वार्ड परिसीमन बारे कोई आक्षेप व सुझाव हो तो वह अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दस दिनों के भीतर उपायुक्त कार्यालय में अपना आक्षेप व सुझाव लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। उपायुक्त डा. परुथी ने बताया कि इसके अलावा जिला सिरमौर में वर्ष 2020 में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के होने वाले चुनाव पिछले चुनाव वर्ष 2015 के दौरान तय किए गए निर्वाचन क्षेत्रों, वार्डो के परिसीमन के आधार पर ही होंगे। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर की कोई भी पंचायत या उसका भाग नगर पंचायत व नगर परिषद में शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि  आगामी पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।