वैली आयरन स्टील कंपनी की लेबर कालोनी कंटेनमेंट जोन से बाहर

By: Jul 11th, 2020 12:11 am

नाहन-जिला सिरमौर के धौलाकुआं की वैली आयरन स्टील कंपनी की लेबर कालोनी को कंटेनमेंट जोन से बाहर करने के आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डा. आरके परुथी ने शुक्रवार को जारी किए। उन्होंने बताया कि गत 13 जून, 2020 को ग्राम पंचायत धौलाकुआं की वैली आयरन स्टील कंपनी के सामने की लेबर कालोनी में कोरोना पॉजिटिव मामला आने पर पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। अब इस क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रात नौ से प्रातः पांच बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और दस साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60  के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 


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