हिमाचल में बिना पास एंट्री नहीं

By: Jul 2nd, 2020 12:02 am

इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए फिलहाल जारी रहेगी पहले वाली व्यवस्था

शिमला –इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए फिलहाल जारी व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। इसके तहत अभी भी बाहरी प्रदेशों से हिमाचल के लिए आवाजाही कोविड पास सिस्टम से होगी। राज्य सरकार ने अपने ताजा आदेशों में कहा है कि आगामी आदेशों तक पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटरस्टेट पर राहत देते हुए फ्री फॉर ऑल के निर्देश जारी किए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी किए गए इन आदेशों की अनुपालना कानूनी दायरे में आती है। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय के इन आदेशों के तहत हिमाचल सरकार ने छूट मांगी है। चूंकि हिमाचल सरकार अभी इंटरस्टेट मूवमेंट को लेकर खुली छूट देने के हक में नहीं है। इसके चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय को डीओ भेजकर राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आवजाही के लिए कोविड पास की व्यवस्था मांगी है। राज्य ने यह प्रस्ताव केंद्र को भेजते हुए इंटरस्टेट मूवमेंट में कर्फ्यू पास के आधार पर पहले की व्यवस्था जारी रखने की मांग की है। अगर केंद्र से यह अनुमति नहीं मिलती है तो फिर राज्य सरकार बॉर्डर एरिया में रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर सकती है। इसके तहत बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का पंजीकरण करने के बाद उसे होम या इंस्टीच्यूशनल क्वारंटाइन भेजने पर फैसला होगा। एक महीने तक बढ़ाए गए कर्फ्यू के ये आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। चूंकि प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसका हवाला देते हुए राज्य ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से लिखित पत्र में बाहरी राज्यों की मूवमेंट के लिए मौजूदा स्थिति लागू करने का आग्रह किया है। इसमें कहा है कि पहली जून तक प्रदेश में 340 के करीब मामले थे। अब बढ़कर 950 हो गए हैं। एक महीने में 600 संक्रमितों के मामले आए हैं और अब हर दिन औसतन 25 से 30 केस आ रहे हैं।

आठ घंटे कर्फ्यू

हिमाचल में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आठ घंटे कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके लिए सभी उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों में अलग-अलग अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में पहले की तरह आवाजाही यथावत जारी रहेगी।


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