15 तक करवाएं मक्की-धान की फसल का बीमा

एक बीघा के लिए किसानों को 49 रुपए देनी होगी प्रीमियम राशि, नुकसान पर मिलेंगे प्रति बीघा 2400 रुपए

भुंतर –जिला कुल्लू के किसानों को सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए बीमा करवाने को कहा है। कृषि विभाग ने किसानों को मक्की और धान की फसलों का बीमा करवाने के निर्देश दिए हैं तो इसके लिए 15 जुलाई की समयसीमा भी निर्धारित की गई है। लिहाजा, किसान इस दौरान तक अपनी फसलों का बीमा पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान महज 48 रुपए में एक बीघा फसल का बीमा करवा सकता है।  कृषि विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ की फसल का बीमा क्लस्टर-एक व दो के तहत चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार सभी कृषकों की बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है और इसके बिना बीमा कवरेज स्वीकार्य नहीं होगा। जानकारी के अनुसार लोन लेने वाले किसान स्वतः ही इस योजना से जुड़ जाएंगे और अगर कोई इस श्रेणी का किसान योजना में शामिल नहीं होना चाहता तो उसे आठ जुलाई तक संबंधित बैंक में इसका घोषणा पत्र सौंपना होगा। महकमे के अनुसार जिन किसानों ने लोन नहीं लिया है और वे इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो वे 15 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं। बता दें कि हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलें प्रभावित होती है और इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जलभराव, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना व आसमानी बिजली गिरने से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने के अलावा फसल कटाई के 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु रखी कटी फसल का चक्त्र वात, चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा मदद की जाती है।  कुल्लू के कृषि उपनिदेशक राज पाल शर्मा के अनुसार किसानों को धान और मक्की का बीमा करवाने के लिए प्रति हेक्टेयर 600 रुपए और प्रति बीघा के लिए 48 प्रीमियम राशि भरनी होगी। फसल प्रभावित होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 30 हजार व प्रति बीघा 2400 रूपए की मदद प्रदान की जाएगी।