बैटरी उद्योग के लेबर कांट्रैक्टर पर केस

By: Jul 12th, 2020 12:18 am

बीबीएन-औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत पंजैहरा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए तीन प्रवासी कामगारों के मामले में पुलिस ने लेबर कांट्रैक्टर पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कोरोना संक्रमित कामगारों को चोर रास्ते से नालागढ़ पहुंचाया गया था। गनीमत यह रही कि संबंधित बैटरी उद्योग ने इन्हें यूनिट के अंदर नहीं जाने दिया वरना संक्रमण की चपेट में कई लोग आ जाते। फिलहाल पुलिस ने इन कामगारों को चोर रास्ते से लाने वाले लेबर कांट्रैक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 188,269,270 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस थाना में  स्वास्थ्य विभाग की  हैल्थ वर्कर कल्पना देवी ने बयान दर्ज करवाया कि  इसकी ड्यूटी उप स्वास्थ्य केंद्र पंजैहरा में है। विगत चार जुलाई को इसने पंजैहरा बस स्टैंड पर एक बस से 11 प्रवासी कामगारों को उतरते देखा और इसकी इत्तला आशा वर्कर दयाल कौर को फोन पर दी। छानबीन के बाद जब इन प्रवासी कामगारों को लाने वाले ठेके दार शिवराज को फोन किया तो उसने बताया यह ऊना से आया है, तथा इसके बाकी 10 वर्कर मानपुरा, बद्दी से सुनोक्स कंपनी में काम करने आए हैं । इसके बाद  हैल्थ वर्कर ने ठेकेदार व कामगारों को होम क्वारंटाइन करते हुए उन्हें अपने कमरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी । इसके बाद इन 11 प्रवासी कामगारों के आठ जुलाई को सैंपल लिए गए  जिसकी रिपोर्ट 10 जुलाई को आई जिसमें तीन प्रवासी कामगार कोरोना संक्रमित निकले हैं। इसके बाद जब दोबारा  छानबीन की गई तो पता चला कि ठेकेदार शिवराज इन लोगों को मध्य प्रदेश से चोरी-छिपे लाया था। एसडीपीओ मानव वर्मा ने बताया कि लेबर कांटै्रक्टर ने चोरी-छिपे इन्हें बद्दी बैरियर से बार्डर क्रॉस करवाया और उसके बाद बस द्वारा पंजैहरा पहुंचाया था। एसपी बददी रोहित मालपानी ने बताया कि पुलिस ने लेबर कांटै्रक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 188,269,270 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

 


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