बीबीएन के 24 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित

By: Jul 12th, 2020 12:30 am

बद्दी में दो उद्योग किए बंद, कोरोना केस बढ़ने के बाद उपमंडल प्रशासन ने उठाया कदम

बीबीएन – बीबीएन में कोरोना के लगातार मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने नालागढ़ और बद्दी में 24 स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। दो दिन में ही कोरोना के 35 केस सामने आ चुके हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने यह कदम उठाए हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों की बाकायदा बाड़बंदी करते हुए आदेशों की अनुपालना के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया है। नालागढ़ के गांव दत्तोवाल में राणा कालोनी, वाटर टैंक के नजदीक की पुरी कालोनी, शिव मंदिर के आसपास के  इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अलावा सर्वहितकारी पब्लिक स्कूल भाटिया के नजदीक के क्षेत्र, भाटियां में सारा टेक्सटाइल उद्योग के अपोजिट भवनों की बाड़बंदी करने के आदेश दिए गए हैं। भाटियां गांव के संर्पक रोड को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, जबकि न्यू नालागढ़ में फेज तीन में रानी झांसी पार्क के नजदीक के सभी घरों, भवनों व दुकानों की बाड़बंदी करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सल्लेवाल में पेट्रोल पंप के अपोजिट सभी घरों सहित चौंकी वाला गांव व ठाकुर निवास को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा में पंजैहरा गांव में दो भवनों की पूर्ण बाड़बंदी और वार्ड नंबर आठ को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। यही नहीं, बद़दी के काठा में अरिहंत लेबल प्लाट नंबर 14 की पूर्ण बाड़बंदी के आदेश दिए हैं। बिल्लांवाली में कोरोना संक्रमित के घर, रिग्ले इंडिया उद्योग व साथ लगते क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे।

घर-घर होगी स्क्रीनिंग

खंड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ के मुताबिक लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग होगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। कंटेनमेंट तथा बफर जोन में प्रवेश तथा निकसी प्रतिबंधित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी।

कंटेनमेंट जोन में पैदल चलने पर रोक

एसडीएम प्रशांत देष्टा ने बताया कि अगले आदेशों तक कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं होगा, लोगों के बाहर निकलने पर पूर्ण रोक रहेगी। उन्हें जरूरी सामान की आपूर्ति होम डिलीवरी सेवा से होगी, जबकि साथ लगते क्षेत्र जिन्हें बफर जोन बनाया गया है, वहां रोजमर्रा की गतिविधियां शर्तों के साथ जारी रहेंगी।


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