बीबीएन में पांच नए कंटेनमेंट जोन

बीबीएन-औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद उपमंडल प्रशासन ने नालागढ़ व बद्दी में 5 क्षेत्रों को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन व 10 को कंटेनमेंट स्पाट घोषित कर दिया है। बीबीएन में कोरोना के 69 नए केस आए है, इसी के मद्देनजर प्रशासन ने  कोरोना का संक्रमण रोकेने के लिएयह कदम उठाए है। कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों की बाकायदा बाडंबदी करते हुए आदेशों की अनुपालना के लिए पुलिस बल की  तैनाती कर दी गई है। प्रशासन के निर्देशो के अनुसार कंटेनमेंट जोन में रिहायशी भवनों से बाहर निकलने, पैदल चलने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा इन कंटेनमेंट जोन के  बाजार और दुकानें भी बंद रहेगी साथ ही इन क्षेत्रों में किसी  भी प्रकार  की आवाजाही भी नहीं होगी। उपमंडलाधिकारी नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने नालागढ़ उपमंडल में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कुछ क्षेत्रों को संरोधन (कंटेनमेंट ) जोन व स्पाट घोषित किया है, यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। इनमें आर्दश कालोनी दत्तोवाल नालागढ़, राजपुरा नालागढ़, नंगल नालागढ़, रिगले इंडियां इंडस्ट्री काठा (बद्दी),  चलोग गांव (वीपीओ नंड़) को कंटेनमेंट जोन शामिल है, जबकि आदर्श कालोनी दत्तोवाल नालागढ़ में कोरोना संक्रमित के घर, नालागढ़ शहर के मुख्य बाजार में दर्शन सूट शॉप व उसके साथ व सामने वाला बाजार, इसके अलावा दर्शन सूट शॉप के दोनों तरफ की तीन दुक ानें व बाजार की बाड़बंदी करने के आदेश दिए है। इसके अलावा शहर की गोल मार्केट स्थित गार्गी क्लीनिक  व गोल मार्केट की सभी दुकानों की पूर्ण बाडबंदी करने के आदेश जारी कि ए गए है। एसडीएम ने वार्ड 7 की फ्रैंडस कालोनी में कोरोना संक्रमित के घर से लेकर रामशहर रोड तक के मार्ग और चौकीवाला में जेबीएम इंडस्ट्री की बाडबंदी के आदेश दिए है। ग्राम पंचायत नंगल, ग्राम पंचायत राजपुरा व चलोग गांव में कोरोना संक्रमितों के घर कंटेनमेंट स्पाट घोषित करते हुए इनकी पूर्ण बाड़बंदी करने के आदेश दिए हैं।  इन सभी चिन्हित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उपमंडलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त सभी संरोधन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।