बिना काम करवाए गुर्जी बोर्ड लगाने पर पंचायत प्रधान सस्पेंड

By: Jul 15th, 2020 12:20 am

चुवाड़ी-भटियात विकास खंड की एक पंचायत के प्रधान को पद का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। डीसी चंबा की ओर से इस आशय के आदेश भी पारित कर दिए गए हैं। इन आदेशों में निलंबित प्रधान को हिदायत दी गई है कि पंचायत संबंधित कोई अभिलेख या संपत्ति होने की सूरत में तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करवाए। पंचायत प्रधान के खिलाफ यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की संशोधित धारा 145 एक ग के तहत अमल में लाई गई है। पंचायत प्रधान के खिलाफ  शिकायत की गई थी कि उसने 14वें वित्तायोग के तहत बिना कार्य फर्जी बोर्ड लगाने के अलावा बिना शेल्फ के कार्य करवाए हैं। इसके अलावा पंचायत प्रधान पर अपने ही परिवार के लोगों की फर्जी हाजरियां लगाने, मनरेगा कार्य में नियमों के विरुद्ध बिल लगाना, सरकारी राशि को अपने नाम से निकलवाने, ग्रामसभा द्धारा पारित कार्यों को अन्य स्थानों पर करवाने के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के आधार पर पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया था। पंचायत प्रधान की ओर से कारण बताओ नोटिस का भेजा गया जवाब तथ्यों के प्रतिकूल पाया गया है। इसके चलते पंचायत प्रधान पर प्रशासनिक कार्रवाई की गाज गिरी है। डीसी विवेक भाटिया ने प्रधान को पद से निलंबित कर पंचायत संबंधित कोई रिकार्ड होने पर सचिव को सौंपने के आदेश दिए हैं। बहरहाल, भटियात विकास खंड के एक पंचायत प्रधान पर पद के दुरपयोग को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की गाज गिरी है। प्रशासन की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रतिकूल पाए जाने पर पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App