नाहन-जिला सिरमौर की पर्यटन इकाइयां अपना संचालन पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों व मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कर सकेंगे। इस बारे में मंगलवार को आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी सिरमौर डा. आरके परुथी ने बताया कि पर्यटकों को मान्य बुकिंग जो कि कम से कम पांच दिन की होनी चाहिए तथा उन्हें हिमाचल आने से 48 घंटे पहले पर पर्यटक श्रेणी में पंजीकरण करना होगा। सभी पर्यटकों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड और एक्टिवेट करना होगा तथा हिमाचल आने से 72 घंटे पूर्व का कोविड टेस्ट सर्टिफिकेट जो कि आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित लैबोरेटरी द्वारा जारी किया गया हो और जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो, साथ लाना होगा। उन्होंने बताया कि पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों को दावत देने की अनुमति होगी। जिला में रेस्टोरेंट और ढाबों को 60 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खाना परोसने की अनुमति होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।