देवनी पंचायत में कंटेनमेंट जोन घोषित

नाहन-जिला सिरमौर के नाहन तहसील के देवनी पंचायत की उप-ग्राम खेड़ा में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत देवनी के साथ लगते क्षेत्र को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डा. आरके परुथी ने रविवार को जारी किए। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन की सीमाएं ग्राम पंचायत देवनी की उप-ग्राम खेड़ा के 12 आवासीय घरों से खाली व कृषि भूमि तक, कंटेनमेंट क्षेत्र मारकंडा नदी के बाएं किनारे का क्षेत्र से उत्तर पूर्व में ग्राम कटरोन से ग्राम नागल सुकेती जाने वाली सड़क और दक्षिण पश्चिम में रिजर्व वनक्षेत्र के बीच का क्षेत्र सम्मिलत है। इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन को दक्षिण पूर्व में उपर खड्ड अलग करती है और उत्तर पश्चिम में कृषि भूमि अलग करती है। कंटेनमेंट जोन की लंबाई सड़क से 400 मीटर उपर है जो कि वर्षाशालिका से शुरू होती है और संजू के घर तक जाती है और मारकंडा नदी के बाएं किनारे से शुरू होकर लगभग एक किलोमीटर उपर खड्ड तक जोकि रामकरण की कृषि भूमि के क्षेत्र तक है। कंटेनमेंट जोन की चौड़ाई दक्षिण-पूर्व में लगभग एक किलोमीटर है जो कि वर्षाशालिका से उपर पीडब्ल्यूडी सड़क तक जाती है। कंटेनमेंट जोन की चौड़ाई उत्तर पश्चिम में 500 मीटर है जो कि संजू के घर से शुरू होकर रामकरण की कृषि भूमि तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत विक्रमबाग की उप-ग्राम कटरोन को बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।