हिमाचल में एंट्री पर फिर सख्ती

By: Jul 15th, 2020 12:30 am

शिमला – बाहरी राज्यों से एंट्री के लिए हिमाचल सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए पांच बड़े फैसले लिए हैं। अब हिमाचल आने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सख्त किया गया है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के दौरान आने तथा जाने वाले दोनों स्थानों के रेजीडेंस प्रूफ अपलोड करने जरूरी होंगे। संबंधित जिलों के डीएम दस्तावेजों की स्क्रूटनी के बाद ही बाहर से आने वालों को एंट्री की परमिशन देंगे। अप्रत्यक्ष रूप से यह व्यवस्था अब एक बार फिर जिला प्रशासन की अनुमति पर निर्भर रहेगी। हालांकि सही जानकारी और पुख्ता दस्तावेज अपलोड करने वालों को हिमाचल आने की मनाही नहीं होगी। अहम है कि अब रजिस्ट्रेशन के बाद एकनॉलेजमेंट (स्वीकृति) लेटर जारी होने के बाद ही हिमाचल के बॉर्डर पर एंट्री मिलेगी। राज्य सरकार का आईटी डिपार्टमेंट आवेदक को एकनॉलेजमेंट जारी करेगा। इसके लिए हरी झंडी संबंधित जिला के डीसी देंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला क्वारंटाइन से छूट के नियमों की सख्ती पर लिया गया है। राज्य सरकार ने छात्रों, व्यापारियों, आढ़तियों, सर्विस प्रोवाइडर तथा शादी, मीटिंग, मृत्यु व बीमारी की परिस्थितियों में क्वारंटाइन के नियमों में छूट दी है। इन परिस्थतियों के बीच हिमाचल आने वालों को अब अपना पर्पज एंड कॉज दर्शाना जरूरी होगा। इसके लिए संबंधित दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड करना जरूरी होगा। संबंधित जिला के डीएम इसकी जांच करेंगे। इसके बाद ही क्वारंटाइन से छूट के लिए हरी झंडी मिलेगी। तीसरा बड़ा फैसला इंडस्ट्री लेबर को क्वारंटाइन करने को लेकर किया गया है। चौथा निर्णय हिमाचल आने वाले प्रदेश के अपने लोगों को कोविड टेस्ट के आधार पर क्वारंटाइन में छूट दिए जाने का लिया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति 72 घंटे पहले अपने कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ हिमाचल आकर सीधा घर जा सकता है। पांचवां बड़ा फैसला फर्जी व चोर रास्तों से हिमाचल आने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने को लेकर किया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि इस समय प्रदेश आगमन पर ई-पास नहीं दिए जा रहे हैं। बाहर से आने वालों द्वारा दी जा रही जानकारी को आधार मानकर उन्हें पंजीकृत कर प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग अपने पता गलत बता रहे हैं और अन्य विवरण भी गलत भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमों में परिवर्तन करते हुए अब प्रत्येक आगंतुक को अपनी वांछनीय सूचना सत्यापित करनी होगी, जिसके लिए अधिकारियों को प्राधिकृत कर दिया गया है। उनके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित होने के उपरांत ही पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना देते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि व्यापारियों और अन्य सर्विस इंजीनियर्स को उचित दस्तावेज सत्यापित करवाने के बाद ही पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें उसके बाद ही प्रदेश में आने कि अनुमति दी जाएगी। प्रदेश की सीमाओं से बहुत से लोग अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोविड-19 नियमन एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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