होटलों के लाइसेंस की वैधता की अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ी, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने की घोषणा

By: Jul 10th, 2020 6:26 pm

नई दिल्ली-  केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने घोषणा की है कि जिन होटल एवं मोटल और रेस्तरां के लाइसेंस की वैधता लॉकडाउन अवधि यानी 24 मार्च से 29 जून के बीच समाप्त हुई है उनकी वैधता अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है। मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस संबंध में गत एक जुलाई को निर्णय लिया गया था। जिन होटलों, मोटल, अपार्टमेंट होटल या रेस्तरां के लाइसेंस की वैधता लॉकडाउन के दौरान समाप्त हुई अथवा समाप्त होने वाली थी, उनकी वैधता अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App