पब्लिक ट्रासंपोर्ट की इंटर स्टेट मूवमेंट अभी तो नहीं

राज्य के बाहर नहीं जाएगी कोई भी बस, अनुमति के साथ चल सकती है टैक्सी

शिमला – पब्लिक ट्रासंपोर्ट की इंटरस्टेट मूवमेंट अभी भी प्रतिबंधित रहेगी। राज्य से कोई भी बस इंटरस्टेट रूटों पर नहीं चलेगी। गाइडलाइन में इटरस्टेट मूवमेंट पर प्रतिबंध रखा गया है, मगर टैक्सियों के सचांलन को अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए उपायुक्तों की अनुमति लेना अनिवार्र्य रहेगा। बिना उपायुक्त की अनुमति से टैक्सियों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गाइडलाइन के तहत  इंटरडिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, निजी वाहन, टैक्सीज व ऑॅटो को अनुमति प्रदान की गई है। कंटेनमेंट ज़ोन से भी पर्याप्त उपाय के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्र्ट को अनुमति दी गई है, मगर हिमाचल में प्रवेश से पहले इन्हें अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य रहेगा। रजिस्टे्रशन के बाद ही उनके लिए प्रदेश के फाटक खुलेंगे। राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति केवल कर्फ्यू ढील के दौरान ही रहेगी। रात को नौ बजे से सुबह पांच बजे तक सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में कोविड को लेकर रात को नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी है। इस दौरान प्रदेश में किसी तरह किसी भी तरह की मूवमेंट पर प्रतिबंध है, मगर नईर् गाइडलाइन में राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए कई तरह की छूट प्र्रदान की है, मगर प्रदेश में आने से पहले लोगों को उन शर्तों को पूरा करना होगा। वहीं, हिमाचल में जारी अधिसूचना के बाद फुल सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसों का संचालन आरंभ कर दिया गया है। एचआरटीसी द्वारा जनता की सुविधा के लिए सुबह छह बजे से बसों का संचालन आरंभ कर दिया है। हालांकि अभी कर्फ्यू को देखते हुए शाम के समय बसों के संचालन की टाइमिंग निर्धारित नहीं हो पाई है, लेकिन एचआरटीसी द्वारा अगामी दिनों के दौरान जल्द ही शाम के समय भी जनता के लिए पविहन सुविधा उपलब्ध करवाने का प्र्रयास किया जा रहा है।