36 डिपुओं को नोटिस

By: Aug 1st, 2020 12:10 am

नालागढ़ में उपभोक्ताओं को बिल न देने पर डिपो होल्डरों पर गिरी गाज

बीबीएन, नालागढ़-खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नालागढ़ उपमंडल में उचित मूल्य की 36 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। विभाग ने यह कार्रवाई इन उचित मूल्य की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं को विनिदृष्ट वस्तुएं देते समय प्रिंटर द्वारा छपा हुआ बिल न देने पर की गई है। इस विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक कमलकांत शर्मा ने बताया कि नालागढ़ उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की 94 दुकानों में से 36 दुकानों में माह जुलाई 2020 के दौरान उपभोक्ताओं को विभागीय दिशा निर्देशानुसार विनिदृष्ट वस्तुएं देते समय प्रिंटर द्वारा छपा हुआ बिल नहीं दिया गया है।

सरकार की ओर से उचित मूल्य की सभी दुकानों पर उपभोक्ताओं को कम्प्यूटरीकृत बिल प्रदान करने के लिए पोज मशीन, प्रिंटर तथा पेपर इत्यादि सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई हैं ।  निरीक्षक कमलकांत शर्मा ने मीडिया बताया कि  डिपो होल्डर रमेश चंद झाड़माजरी, कृषि सहकारी सभा जोहड़ियां नंदपुर, कृषि सहकारी सभा सून, कृषि सहकारी सभा विक्री भिंयूखरी, कृषि सहकारी सभा रतयोड, कृषि सहकारी सभा दिल ना वाडी बद्दी (अर्बन), डिपो होल्डर रामप्रकाश कनप्लेट जुखाड़ी, कृषि सहकारी सभा पटेड़ फालू, कृषि सहकारी सभा रिया, डिपो होल्डर रख राम सिंह, डिपो होल्डर पप्पू अंदरोला, डिपो होल्डर धर्म सिंह अबरानी, कृषि सहकारी सभा बारियां, कृषि सहकारी सभा मस्तान पुर, कृषि सहकारी सभा जोघों, कृषि सहकारी सभा कश्मीर पुर, कृषि सहकारी सभा बोनी, कृषि सहकारी सभा मलपुर, कृषि सहकारी सभा वरुणा, कृषि सहकारी सभा सकेडी, डिपो होल्डर रामलोक बायला, डिपो होल्डर योगराज मखनू माजरा, डिपो होल्डर राम प्रताप जुबाखड़ धर्माना, कृषि सहकारी सभा बेली करोड़, डिपो होल्डर दिनेश कुमारहट्टी बोंटा, कृषि सहकारी सभा राजपुरा सनेड, कृषि सहकारी सभा ढाना, कृषि सहकारी सभा राजपुरा सनेड, कृषि सहकारी सभा कृपालपुर मेहसलपलासी, कृषि सहकारी सभा लोधी माजरा, कृषि सहकारी सभा ढेला, कृषि सहकारी सभा मितियां रजवाड़ी, कृषि सहकारी सभा मितियां, कृषि सहकारी सभा पटेड फल्लू तथा डिपो होल्डर साक्षी जैन नालागढ़ (अर्बन) सहित सभी 36 सहकारी सभा व निजी डिपो होल्डरों को जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा उनसे इस विषय में सात दिनों के अंदर जवाब-तलब किया गया है।


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