अर्की में कंटेनमेंट जोन में बाड़बंदी के आदेश

By: Aug 7th, 2020 12:20 am

सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन के लिए नियम तय ,पुलिस रखेगी पैनी नजर, नाके भी लगेंगे

कुनिहार –  जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के अर्की उपमंडल में कोविड-19 के दृष्टिगत कुछ क्षेत्रों को सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन घोषित करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों तथा उपमंडलाधिकारी अर्की की रिपोर्ट के अनुरूप लिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार वासुदेव शर्मा तथा उनके भाई का आवास जो कि स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत पलोग के अंतर्गत गांव बुई के बाहर स्थित है को सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।  आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत जलाणा के गांव बाहण (गांव तमरेड ब्राहम्णा के साथ स्थित गांव) जिसमें 06 आवास हैं तथा जहां कोविड-19 प्रभावित पंडित द्वारा विवाह संपन्न करवाया गया, को भी सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन की पूर्ण बाड़बंदी के आदेश जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। खंड चिकित्सा अधिकारी अर्की क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोलेट किया जाएगा। आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सोलन सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबंधित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियंत्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उप मंडलाधिकारी अर्की उक्त कंटेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार अर्की उनके सहायक होंगे। यह आदेश कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे।


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