बद्दी के उद्योग में नहीं थी आइसोलेशन सुविधा, केस दर्ज

By: Aug 5th, 2020 12:20 am

उद्योग का कर्मचारी 26 जुलाई को निकला था कोरोना संक्रमित, निरीक्षण कमेटी ने पकड़ी खामी

बीबीएन-औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में अस्थायी आइसोलेशन सुविधा तैयार न करने वाले उद्योगों  के खिलाफ  प्रशासन ने तेवर कड़े कर लिए है। इसी कड़ी में मंगलवार को बद्दी स्थित क्वालिटी इंडस्ट्री के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि उक्त उद्योग में विगत 26 जुलाई को एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था,प्रशासन के निर्देशोें के अनुसार उद्योग प्रबंधन को उद्योग परिसर में आइसोलेशन सुविधा तैयार करनी थी लेकिन उद्योग प्रबंधन ने इस सदंर्भ में कुछ नही किया।

डीसी के आदेशों पर गठित कमेटी ने जब इंडस्ट्री का दौरा किया तो वहां आइसोलेशन सुविधा नहीं मिली, जिस पर बद्दी पुलिस ने आईपीसी की धारा 188,269,270 व एपेडिमिक एक्ट की धारा 51 के तहत केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक प्रोबेशनर एचएएस संकल्प गौतम ने बयान दर्ज करवाया कि  आजकल वह जिला प्रशासन के आदेशों के तहत तहसीलदार मुकेश शर्मा के साथ कोविड-19 के लिए उद्योगों में आइसोलेशन सुविधा का निरीक्षण कर रहे हे। सोमवार को जब बद्दी में स्थित क्वालिटी इंडस्ट्री प्लॉट नंबर 54 से 57 को निरीक्षण किया तो कंपनी में कोई भी आइसोलेशन सेंटर नहीं पाया गया,जबकि इस कंपनी में 26 जुलाई को एक कर्मचारी कोरोना बीमारी से संक्रमित पाया गया था। सरकार व प्रशासन के द्वारा सभी कंपनी प्रबंधकों को अपनी-अपनी कंपनियों में आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए आदेश जारी हुए हैं, लेकिन  क्वालिटी इंडस्ट्री ने आदेशों की अनुपालना नहीं की।

जिस पर बद्दी पुलिस थाना में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करवाय गया है। डीएसपी बद्दी नवदीप ने बताया कि क्वालिटी इंडस्ट्री प्रबंधन ने कंपनी में एक व्यक्ति कारोना बीमारी से संक्रमित आने पर भी यूनिट में आइसोलेशन सुविधा न देकर पीडि़त व्यक्ति को खुले में जाने देना व पीडि़त व्यक्ति के संपर्क में आने वालों के बारे में जानकारी न देकर सरेआम सरकार के आदेशों की अवहेलना की है। उन्होंने बताया कि उक्त कंपनी प्रबंधन के खिलाफ  आईपीसी की धारा 188,269,270 व एपेडिमिक एक्ट की धारा 51 के तहत केस दर्ज कर लिया है।


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