बीबीएन में 5 इलाके बनाए माइक्रो कंटेनमेंट जोन

By: Aug 13th, 2020 12:20 am

टीम-बीबीएन-नालागढ़-जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने बीबीएन में घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन में संशोधन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उपमंडलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार समूची सब्जी मंडी बद्दी (हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आने के कारण), शिवालिक नगर, झाड़माजरी, बद्दी (हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आने के कारण), हाउसिंग बोर्ड बद्दी का समूचा फेस-तीन (हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आने के कारण), बसंती बाग बद्दी में केवल कोविड-19 पॉजिटिव रोगी के आवास तथा बद्दी तहसील की ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली (खबरियां) में केवल कोविड-19 पॉजिटिव रोगी के आवास को सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है तथा सभी सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन की पूर्ण बाड़बंदी के आदेश दिए ग्ए हैं। जिला दंडाधिकारी ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी।

खंड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ क्षेत्र में  लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक बद्दी उक्त सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबंधित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियंत्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों के अनुसार उपमंडलाधिकारी नालागढ़ उक्त कंटेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार नालागढ़ तथा बद्दी उनके सहायक होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा उक्त क्षेत्र की सै पलिंग एवं सभी सै पल की परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे।


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