चोरी पर एक-एक साल की कैद

By: दिव्य हिमाचल ब्यूरो- चंबा Aug 14th, 2020 12:20 am

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी तीसा पार्थ जैन की अदालत में सुनाई सजा, साथ में एक हजार रुपए का जुर्माना ठोंका

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- चंबा

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी तीसा पार्थ जैन की अदालत ने गुरुवार को चोरी के मामले में रमजान पुत्र जान मोहम्मद वासी गांव दलवाई परगना लोहटिकरी और नूर मोहम्मद पुत्र शरीफ  मोहम्मद वासी गांव ढांढ परगना जसौर तहसील चुराह को भादंसं की धारा 457 के तहत दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की कैद व एक- एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने इन दोनों को भादंसं की धारा 380 के तहत भी दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है। यह दोनों सजाएं एक साथ चलेगीं।

जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 28- 29 मार्च 2009 की मध्य रात्रि चोरों ने चिल्ली गांव में एक दुकान में सेंधमारी कर मोबाइल फोन, रिचार्ज कपून व सीडी, डीवीडी प्लेयर आदि पर हाथ साफ  कर दिया था। पुलिस ने पीडि़त की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। पुलिस ने जांच के दौरान चोरी की इस वारदात में रमजान और नूर मोहम्मद की संलिप्तता पाई।

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद चोरी का सामान भी जब्त कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल पूर्ण करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में तेरह गवाह पेश कर इन दोनों पर लगे चोरी के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रमजान और नूर मोहम्मद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन अलर्ट

डलहौजी। खैरी क्षेत्र में बुधवार को सीआईएसएफ के सात जवान, एक पुलिस कर्मचारी व एक स्थानीय व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। दसके तहत एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर के आदेशों पर नगाली पंचायत के गांव संजपोई वार्ड नंबर-2 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जबकि ग्राम पंचायत समलेऊ के वार्ड नंबर-तीन लोअर समलेऊ वार्ड नंबर- चार अप्पर समलेऊ, वार्ड नंबर-पांच गुरुद्धारा कालोनी, वार्ड नंबर-छह आफिसर्ज कालोनी व वार्ड नंबर-सात द्रब्बड़ को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन में अब किसी भी व्यक्ति की आवाजाही नहीं होगी, जबकि बफर जोन में भी लोगों की आवाजाही कम से कम होगी।


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