घर के बाहर लटकाएं बोर्ड…14 दिन होम क्वारंटाइन का करें पालन

By: Aug 4th, 2020 12:20 am

जिला में बाहर से घर लौटे रहे लोगों से बढ़ रहे कोरोना के केस; कांगड़ा में बदला एक्शन प्लान, गृह संगरोध लोगों पर तीन स्तरीय निगरानी

धर्मशाला- हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में पहले रेड जोन से आने वाले लोगों को भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके बाद अब बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों व आर्मी के जवानों को भी होम क्वांरटाइन किया जा रहा है। ऐसे में लगातार बढ़ रहे केस पर अब एक्शन प्लान बदल दिया गया है। अब होम क्वारंटाइन नागरिकों की तीन स्तरीय निगरानी की जाएगी।  वहीं, क्वारंटाइन की उल्लंघना करने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। उपायुक्त कांगड़ा ने बताया कि जिला कांगड़ा में होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की निगरानी के लिए एक तीन स्तरीय निगरानी सिस्टम गठित किया गया है।  उपायुक्त ने कहा कि पहले स्तर की निगरानी के लिए संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्राधिकार में बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति के घर के बाहर निर्धारित फार्मेट पर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि एसडीएम ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाडी वर्कर निगरानी हेतु नियुक्त करेंगे, जो 14 दिन तक प्रतिदिन उस व्यक्ति के घर जाकर सुनिश्चित करेंगे कि क्वारटांइन व्यक्ति घर के अंदर ही रह रहा है और उस व्यक्ति में कोई खांसी व जुकाम जैसे लक्षण तो नहीं हैं। क्वारंटाइन के उल्लंघन या कोविड-19 के लक्षणों के दिखने पर कर्मचारी तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। उन्होंने बताया कि निगरानी के दूसरे स्तर पर  ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के स्तर पर प्रधान, उपप्रधान एवं वार्ड सदस्य की कमेटी और शहरी क्षेत्र में संबंधित तहसीलदार, आयुक्त नगर निगम द्वारा नामित अधिकारी, नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी और संबंधित वार्ड में क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की प्रतिदिन निगरानी करेगी।  ग्रामीण निगरानी कमेटी प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट संबंधित खंड विकास अधिकारी को जबकि शहरी निगरानी कमेटी प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट जिला राजस्व अधिकारी को देंगे। डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि निगरानी के तीसरे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जबकि शहरी क्षेत्र में एसडीएम की अध्यक्षता में फ्लाइंग स्क्वायड प्रतिदिन औचक निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि  ग्रामीण क्षेत्र की फ्लाइंग स्क्वायड अपनी दैनिक रिपोर्ट संबंधित एसडीएम को जबकि शहरी क्षेत्र की फ्लाइंग स्क्वायड अपनी दैनिक रिपोर्ट जिला राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।  उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन की उल्लंघना पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और बिना पंजीकरण के किसी बाहरी व्यक्ति के आने की सूचना अगर निगरानी कमेटी द्वारा नहीं दिए जाने पर निगरानी कमेटी के विरूद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  उन्होंने कहा कि यदि कोई नया व्यक्ति बाहर से आता है, जिसका नाम सूची में न हो उसका नाम सूची में जोड़कर उपमंडल अधिकारी (ना0) को भेजा जाएगा।

सावधानियां बरतने के निर्देश

उपायुक्त ने कहा कि निगरानी के दौरान संबन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कुछ सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखना, दरवाजे की घंटी, हैंडल इत्यादि न छूना, मोबाइल व किताब आदि न छूना, बार-बार हाथों को साबुन व सेनेटाइजर से साफ  रखना, बीमार लोगों से न मिलना, तीन सतह वाले मास्क लगाना इत्यादि प्रमुख हैं।

होम क्वारंटाइन में 14 दिन घर से बाहर न निकलें

जिला कांगड़ा में बाहरी राज्यों से आए प्रत्येक व्यक्ति को 14 दिन तक घर के अंदर ही रहना आवश्यक है, जिसे होम कवारंटाइन का नाम दिया गया है। यह लोग 14 दिन तक सार्वजनिक स्थानों पर निकल नहीं सकते हैं, तथा घर पर ही इन्हें अलग कमरे में रहना होगा। यदि इन लोगों में खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ  जैसे कोई भी लक्षण 14 दिन के भीतर आते हैं, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी जांच करवाई जाएगी।


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