हत्या के मुख्य आरोपी को उम्र कैद
कुमारसैन – उपमंडल कुमारसैन की मोगड़ा पंचायत के निवासी हरीश शर्मा के बहुचर्चित सुन्नी हत्याकांड में गत दिनों अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। इससे हरीश के परिजन जो पिछले छह साल से न्याय की गुहार लगा रहे थे, उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए न्याय व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गहरा विश्वास जताया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मदन कुमार की अदालत ने हत्या, अवैध हथियार और साक्ष्य मिटाने के जुर्म में आरोपी विकास वर्मा निवासी ठियोग को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अवैध हथियार मामले में तीन साल की कठोर सजा और 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरे आरोपी योगराज निवासी सुन्नी को साक्ष्य मिटाने के जुर्म में तीन साल के कारावास और दस हजार का जुर्माना लगाया है। बताते चलें कि 18 अक्तूबर 2014 को आरोपी विकास ने हरीश को शिकार खेलने के बहाने सुन्नी के शकरोड़ी जंगल बुलाया था, जहां पर मौका मिलते ही उसने हरीश के सिर पर गोली मार दी थी। दिवंगत हरीश के भाई हितेश शर्मा और उनके परिजनों ने न्याय प्रणाली पर विश्वास जताते हुए कहा कि न्यायधीश और पुलिस की निष्ठापूर्वक जांच से आज आरोपियों को कड़ी सजा मिल पाई है।
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