1625 करोड़ के ऋण का हकदार बना हिमाचल, जीएसटी के मुआवजे के रूप में ले सकेंगे इतना ऋण

By: विशेष संवाददाता, शिमला Sep 22nd, 2020 6:43 pm

जीएसटी की भरपाई के रूप में हिमाचल सरकार 1625 करोड़ रुपए का ऋण उठा सकेगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को  दो विकल्प दिए हैं, जिसमें से हिमाचल नेपहले विकल्प को अपनाया है। यह ऋण वर्तमान वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष तक चल सकता है। जल्दी ही हिमाचल सरकार इसकी हामी भरने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजेगी जिसकी तैयारी कर ली गई है।

हिमाचल के वित्त विशेषज्ञों ने इस पूरे मामले पर चर्चा के बाद सरकार को पहला विकल्प सुझाया है। इस विकल्प के मुताबिक राज्य सरकार को 1625 करोड़ का ऋण मिल सकेगा।  सरकार को इसकी मूल राशि के साथ ब्याज अदा करने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि इसे जीएसटी के मुआवजे में केन्द्र सरकार ही वहन करने वाली है। केंद्र से मिलने वाले जीएसटी के हिस्से से ही इस ऋण की मूल की राशि के साथ ब्याज की अदाएगी केंद्र करेगा। राज्य सरकार इसमें  फंडिंग एजे ंसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं होगी।

केंद्र से मिले दोनों विकल्पों पर लंबे मंथन के बाद हिमाचल प्रदेश ने भी अन्य भाजपा शासित राज्यों की तर्ज पर पहले विकल्प को चुना है। हालांकि दूसरे विकल्प में हिमाचल सरकार को ये लाभ था कि उसे एक साथ बड़ी राशि मिल सकती थी लेकिन इसमें ब्याज की अदायगी राज्य सरकार को ही करनी पड़ती जबकि उसकी वित्तीय हालात ऐसी नहीं है।

सरकार का तर्क है कि यदि एक साथ पूरा पैसा ले लिया जाए तो आने वाले समय में दिक्कत होगी। जीएसटी गैप फंडिंग 2022 तक के वित्तीय वर्ष तक की जानी है। एक साथ पूरा पैसा लोन के रूप में ले लिया जाए तो आने वाले समय में फंड मैनेजमेंट में परेशानी हो सकती है। इसलिए पहले विकल्प को ही चुना है। इसमें पहले साल 1625 करोड़ राज्य सरकार ले सकेगी। इसमें राज्य सरकार को छूट होगी कि यदि वे चाहती है कि इस फंड को इस वित्तीय वर्ष की बजाय अगले वित्तीय वर्ष में इस्तेमाल करना है तो राज्य अगले साल में भी इसका इस्तेमाल कर सकेगी।

सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग की ओर से इसे फाइनल कर आबकारी व कराधान विभाग को भेज दिया है। वहीं आगे केन्द्र सरकार को यह मामला भेजेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने पहले विकल्प को अपनाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आबकारी महकमा केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजेगा।


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