21 जनवरी तक करें भुगतान; वैट डिफाल्टरों को राहत, भुगतान के लिए बढ़ाई तारीख

By: विशेष संवाददाता—शिमला Sep 30th, 2020 12:06 am

प्रदेश के हजारों वैट डिफाल्टरों को सरकार ने राहत प्रदान की है। वैट खत्म होने के बाद यहां हजारों ऐसे कारोबारी रह गए थे, जिनसे सरकार करोड़ों रूपए की वसूली करनी है। इनसे एकमुश्त भुगतान के लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसमें कई तरह के आसान उपाय सुझाए गए हैं और इसमें छूट भी प्रदान की जाती है।

 कोविड के कारण लोग इस स्कीम के तहत अपना भुगतान नहीं कर सके, जिसके चलते सरकार ने उनको राहत देते हुए इस योजना को 21 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया है। अब यह लोग जिनको अपना वैट का भुगतान करना है, वे अगले साल जनवरी महीने तक इसका भुगतान कर सकते हैं। वैट खत्म होने के बाद जीएसटी लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जीएसटी लागू किया जिसके चलते वैट को बंद करना पड़ा, मगर प्रदेश सरकार की पूरी रिकवरी नहीं हो सकी इसलिए पुराने बकाया की वसूली के लिए सरकार ने कारोबारियों के लिए हिमाचल प्रदेश लीगेसी केसिज रेजोलयूशन स्कीम लागू की है। बताया जाता है कि बुधवार को इस स्कीम की अवधि पूरी हो रही थी, जिसके चलते आबकारी एवं कराधान विभाग ने इसे आगे बढ़ा दिया है।

वैट डिफाल्टरों से करोड़ों रुपए की राशि वसूल की जानी है। अकेले सिरमौर जिला में टेक्नोमेक से ही 2176 करोड़ रुपए के वैट की उगाही की जानी है, जिसका मामला अदालत में विचाराधीन हैं। ये उद्योगपति यहां से फरार हो गया था। ऐसी ही कई बड़ी कंपनियां यहां पर हैं जिनसे पुराना वैट वसूल किया जाना है। इनके लिए ही स्कीम लाई गई और अब इसकी अवधि को बढ़ाया गया है।


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