25 डिफाल्टर्स के काटे बिजली कनेक्शन

By: निजी संवाददाता—बड़सर Sep 30th, 2020 12:20 am

उपमंडल बड़सर के तहत विद्युत सब-डिवीजन कोटला के तहत 25 डिफाल्टरों के बोर्ड ने बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। इन्होंने समय पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया, जिस पर बिजली बोर्ड ने यह कार्रवाई की है। इनके पास बिजली बोर्ड के हजारों रुपए फंसे हुए थे। कई बार आग्रह के उपरांत भी बिजली बोर्ड को इस पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा था। बाद में तंग आकर बोर्ड ने इन उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार अकेले सब-डिवीजन कोटला के तहत 25 कनेक्शन काटे जा चुके हैं। इसके बाद अगर उपभोक्ता फिर भी बिल जमा नहीं करवाता है, तो उसके कनेक्शन को स्थायी तौर पर काट दिया जाएगा।

इसके बाद फिर से कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओ को परेशानियों से गुजरते हुए कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी होती है। विभाग द्वारा बाकायदा उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करवाने का आग्रह किया गया है। कहा गया है कि देय तिथि तक बिल जमा करवाना अनिवार्य है। अगर किन्हीं कारणों से बिल जमा नहीं होता है, तो सात दिनों के भीतर अवश्य बिल जमा हो जाना चाहिए। नहीं तो उपभोक्ता का कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया जाता है तथा उसे 250 से 1500 तक जुर्माना भरना होता है। अगर फिर भी उपभोक्ता एक महीने के भीतर बिल जमा नहीं करवाता है, तो उसका कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया जाता है। सहायक अभियंता चंद्रसेन का कहना है कि उपभोक्ता समय पर बिल जमा करवाए तथा कनेक्शन कटने से होने वाली असुविधा से बचें। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि समय पर अपने बिजली बिलों की राशि का भुगतान करें।

परिसीमन पर आपत्तियां और सुझाव मांगे

हमीरपुर। विकास खंड बमसन में नवगठित एवं पुनर्गठित आठ ग्राम पंचायतों डुग्घा, बरोहा, लंबलू, डबरेड़ा, जंदड़ू, चारियां दी धार, सराहकड़ और ग्राम पंचायत भरनांग के विभिन्न वार्डों के परिसीमन का प्रारूप 24 सितंबर को प्रकाशित किया गया है। इन आठ ग्राम पंचायतों के विभिन्न वार्डों के परिसीमन का यह प्रारूप आम लोगों के निरीक्षण के लिए टौणीदेवी स्थित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करवाया गया है। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों के परिसीमन के संबंध में अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है या वह कोई सुझाव रखना चाहता है, तो वह उक्त प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से सात दिन के भीतर अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करवा सकता है। इस अवधि के बाद कोई भी आपत्ति या सुझाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।


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