बच्ची से दुष्कर्म करने के प्रयास पर दोषी को पांच साल कैद, 10 हजार जुर्माना भरने के आदेश
जुर्माना न भरने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास
धर्मशाला-शर्मशार कर देने वाले मामले में एक अढ़ाई वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मंगलवार को स्पेशल जज धर्मशाला कृष्ण कुमार ने यह फैसला सुनाया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना लंबागांव में 14 दिसंबर 2018 को एक प्रवासी दंपत्ति ने मामला दर्ज करवाया था। दंपत्ति ने पुलिस थाना में ब्यान दर्ज करवाया था कि वह पुलिस थाना लंबागांव के अंतर्गत एक गांव में किराए के कमरे में रहते थे। उनके साथ वाले कमरे में ही पंकज कुमार निवासी लूणग्राम तहसील धर्मपुर जिला मंडी भी अन्य दो युवकों के साथ रहता था। पंकज कुमार पेशे से टिप्पर चालक था।
पुलिस को दिए ब्यान में महिला ने कहा था कि 14 दिसंबर को दोपहर बाद जब वह बर्तन धो रही थी तो कमरे से उसकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दी, तथा वह चिल्ला रही थी कि अंकल उसे मार रहे हैं। जिस पर वह तुरंत कमरे में गई तो देखा कि आरोपी पंकज कुमार उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। जिस पर उसने उसको वहां कमरे से बाहर निकाला तथा उसकी डंडे से भी पिटाई की। इस घटना के बाद आरोपी मौके से चला गया था। दंपत्ति के ब्यान पर पुलिस थाना लंबागांव में आरोपी पंकज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए। आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर स्पेशल जज कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषी को पांच वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा तथा विशेष अभियोजक आरडी चौधरी ने की।
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