Court के फैसले से बिजली कर्मी नाराज, बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ अब करेगा पुनर्विचार अपील

By: विशेष संवाददाता — शिमला Sep 28th, 2020 12:06 am

बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा विद्युत कर्मी संगठनों को धरना-प्रदर्शन करने से रोकने के आदेश दिए जाने पर इसे अन्याय करार दिया है। संघ ने इसके खिलाफ अदालत के समक्ष पुनर्विचार याचिका डालने का निर्णय लिया है। तकनीकी कर्मचारी संघ उच्च न्यायालय के इस फैसले पर अपना पक्ष रखेगा, जिसको लेकर कानूनी सलाह व मशविरा करके  न्यायालय में एक अपील दायर की जाएगी।

यह निर्णय संघ की बैठक में हुआ। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दुनी चंद ठाकुर, महामंत्री नेकराम ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन ठाकुर, पूर्ण वर्मा, मेहर सिंह वर्मा, यूसुफ  खान,  कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा, संगठन सचिव उत्तम चंद, संगठन मंत्री सालिगराम, मुख्य सलाहकार सुरेंद्र पराशर, प्रेस सचिव अनिल सकलानी, वित्त सचिव रणवीर ठाकुर व मीडिया प्रभारी जय कृष्ण मौजूद रहे। बैठक में विशेष रूप से भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष विद्युत प्रभारी मोहन लाल ठाकुर भी  मौजूद थे। इन नेताओं ने कहा कि इस फैसले से बोर्ड प्रबंधक वर्ग व अधिकारी मनमानी करेंगे व कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ करेंगे।

इन नेताओं ने हाई कोर्ट द्वारा दिए फैसले में, जिसके अनुसार सहायक अभियंता बनने के लिए स्पेशल फोरमैन से सीनियोरिटी के आदेश पर निदेशक कार्मिक के आदेशों को रोका है, पर खुशी जताई है। वहीं प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा मंत्री  सुखराम चौधरी को प्रदेश सचिवालय में मिला व विस्तारपूर्वक अपनी मांगों को रखा। इसमें विभिन्न तकनीकी श्रेणियों में ग्रेड-पे में भिन्नता, जिन श्रेणियों को मोबाइल भत्ता नहीं मिल रहा, उन्हें भत्ता देना, जूनियर टी-मेट व हेल्पर से जूनियर पदनाम हटाना आदि शामिल है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जल्द ही बोर्ड प्रबंधक व संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर हल निकालेंगे।


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