कुल्लू में बकरे का मांस 450 रुपए किलो

By: कार्यालय संवाददाता — कुल्लू Sep 27th, 2020 12:20 am

हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निवारण अधिनियम 1977  के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी डा. ऋचा वर्मा ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर जिला के में बाजारों में उपलब्ध होने वाली वस्तुओं की सभी प्रकार के करों एवं अन्य प्रासंगिक प्रभार को मिलाकर अधिकतम परचून दरें निर्धारित की हैं। ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी। अधिसूचना के अनुसार मीट बकरा, भेड़ अधिकतम परचून मूल्य 450 रुपए प्रति किलोग्राम, मीट सूअर 250 रुपए प्रति किलोग्राम, चिकन, ब्रॉयलर (ड्रेसड) 220 रुपए प्रति किलोग्राम, बिना फ्राई मच्छली 200 रुपए प्रति किलोग्राम, फ्राई की गई मच्छली 280 रुपए प्रति किलोग्राम, चिकन जीवित 150 रुपए प्रति किलोग्राम अधिकतम परचून दरें निर्धारित की गई हैं।

इसी प्रकार ढाबों तथा अधिष्ठानों में परोसा जाने वाला पका हुआ खाना, जिसमें तंदूरी चपाती सात रुपए प्रति चपाती, तवा चपाती पांच रुपए प्रति चपाती, स्टफड परांठा 20 रुपए प्रति परांठा, सादा परांठा 15 रुपए प्रति परांठा,  दो पूरी/भटूरा चना तथा दहीं सहित 35 रुपए प्रति प्लेट, चावल-चपाती, दाल-सब्जी तथा कड़ी सहित 60 रुपए फुल डाइट, चावल फुल प्लेट 50 रुपए प्रति प्लेट, सादी दाल 30 रुपए प्रति प्लेट, फ्राई की हुई दाल 40 रुपए प्रति प्लेट,  स्पेशल सब्जी 50 रुपए प्रति प्लेट, पालक/मटर पनीर 60 रुपए प्रति प्लेट, चिकन कड़ी 80 रुपए प्रति प्लेट उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार जिला के किसी भी ढाबा तथा अधिष्ठान में चाय दस रुपए, समोसा दस रुपए प्रति पीस, चोमिन (फुल प्लेट) वेज 70 रुपए, चोमिन (हाफ  प्लेट) वेज 50 रुपए, चोमिन (फुल प्लेट) नॉन वेज 80 रुपए, चोमिन (हाफ प्लेट)नॉन वेज 60 रुपए, थुपका (फु ल प्लेट) वेज 60 रुपए थुपका, (हाफ प्लेट) वेज 40 रुपए,  थुपका (फुल प्लेट) नॉन वेज 70 रुपए, थुपका (हाफ प्लेट) नॉन वेज 50 रुपए, मो-मो  फुल प्लेट) वेज 60 रुपए, मो-मो (हाफ प्लेट) वैज्ज 40 रुपए, मो-मो (फुल प्लेट) नॉन वैज्ज 70 रुपए, मो-मो (हाफ प्लेट) नॉन वेज 50 रुपए, जबकि दूध लोकल सप्लाई 30 रुपए प्रति लीटर, दूध बॉयल्ड लोकल सप्लाई 32 रुपए प्रति लीटर, पैकेट बाला दूध प्रिंटड दर के अनुसार, पनीर 260 रुपए प्रति किलोग्राम, दहीं 60 रुपए प्रति किलोग्राम,  ठंडे पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक प्रिंटड दर पर, जबकि स्थानीय स्तर पर तैयार सोडा 20 रुपए प्रति बोतल अधिकतम परचून दरें निर्धारित की गई हैं।

दूध के पैकेट पर होनी चाहिए पैकिंग की तारीख

अधिसूचना के अनुसार मीट-चिकन कड़ी की एक प्लेट में 200 ग्राम मीट पीस अर्थात कम से कम 200 ग्राम ग्रेवी सहित पांच पीस अवश्य होने चाहिएं। इसी प्रकार सब्जी स्पेशल, मटर-पनीर, पालक, पनीर इत्यादि प्लेट में भी कम से कम 100 ग्राम पनीर होना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त पैकेट बंद वस्तुओं ब्रेड / दूध इत्यादि में मूल्य तथा पैकिंग की तारीख नाप-तोल वस्तु पैकेज अधिनियम 1976 के अनुसार होनी चाहिए। प्रत्येक व्यापारी-दुकानदार को अपने संस्थान कारोबार परिसर  के प्रवेश द्वार उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए संस्थान प्रबंधक-मालिक द्वारा हस्ताक्षरित देवनागरी भाषा में लिखी गई वस्तुओं की मूल्य सूची को अनिवार्य रूप से लगाना होगा। यह अधिसूचना एक महीने के लिए मान्य रहेगी।


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