हलाण-नालहच पंचायतों में यहां-यहां बंदिशें

By: कार्यालय संवाददाता-कुल्लू Sep 22nd, 2020 7:10 am

कोविड-19 मामले आने पर एसडीएम डा. अमित गुलेरिया ने जारी किए आदेश

कुल्लू-कोरोना के मामले आने पर एसडीएम डा. अमित गुलेरिया ने कुल्लू उपमंडल की हलाण तथा नालहच ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। ग्राम पंचायत हलाण-एक के वार्ड नंबर एक के उत्तरी क्षेत्र में बावड़ी से लेकर निहाल चंद के बागीचे तक के रास्ते को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पूर्व में निहाल चंद के बागीचे को छूता रास्ता तेदी सिंह के घर तकए दक्षिण में तेदी सिंह के घर से लगता रास्ता सरसाई दशाल संपर्क सड़क तक तथा पश्चिम में सरसाई दशाल संपर्क मार्ग से बावड़ी तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट बनाया गया है जबकि इस पंचायत के वार्ड संख्या एक के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाने के आदेश जारी किए गए हैं।

इसी प्रकार नालहच ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या चार को उत्तरी क्षेत्र में यशपाल के घर से सटे सार्वजनिक पैदल पथ तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। दक्षिण में बबेली से सेऊबाग से सार्वजनिक पैदल पथ तकए पूर्व में गांव से गुजरते सार्वजनिक पैदल मार्ग तक जबकि पश्चिम में इंदर सिंह के घर से सटे सार्वजनिक मार्ग तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में रहेगा। नालहच पंचायत के वार्ड नम्बर चार के शेष क्षेत्र को बफर जोन में डाला गया है।  आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन की मनाही है। एसडीएम की तरफ से जारी आदेशों को अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलिवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल न ही वाहन द्वारा व्यर्थ में इधर उधर घूम सकता है न ही किसी सार्वजनिक रास्ते या स्थान पर खड़ा हो सकता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी माने जाएंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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