राष्ट्रपति ट्रंप के टिकटॉक पर प्रतिबंध के आदेश पर रोक, अमरीकी संघीय अदालत में हुई सुनवाई

By: एजेंसियां — वाशिंगटन Sep 28th, 2020 2:14 pm

वाशिंगटन — अमरीकी संघीय अदालत के जज ने चीन की वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है ऐप के डाउनलोड होने पर प्रतिबंध रविवार की रात को लागू होने था लेकिन वॉशिंगटन जिला के जज कार्ल निकोल्स ट्रंप प्रशासन के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। उन्होंने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि वह टिकटॉक एप स्टोर प्रतिबंध को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी कर रहे हैं।

इस बीच टिकटॉक ने यहां जारी एक बयान में कहा कि हमें खुशी है कि अदालत ने हमारे कानूनी तर्कों पर सहमति व्यक्त की और टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध को लागू करने से रोकते हुए निषेधाज्ञा जारी की है। हम अपने अधिकारों और अपने समुदाय के कर्मचारियों के हित के लिए प्रयास जारी रखेगे।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार श्री निकोल्स ने 12 नवंबर के प्रतिबंध को रद्द करने के टिकटॉक के अनुरोध को ठुकरा दिया।

ट्रंप ने 2016-17 में आयकर के रूप में 750 डालर का भुगतान चुकाया

वाशिंगटन — अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने कार्यकाल के पहले वर्ष 2016-17 के दौरान संघीय आयकर के तौर पर महज 750 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। न्यूयॉर्क टाइम्स में सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। अखबार के अनुसार यह रिपोर्ट श्री ट्रंप और उनकी कंपनियों के दो दशक के रिकार्ड पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 15 वर्षो में से 10 वर्ष ट्रंप ने कोई आयकर भुगतान नहीं किया।

दूसरी तरफ श्री ट्रम्प ने व्हाइट हाऊस में एक संवाददाता सम्मेलन में अखबार में छपी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस खबर को फेक न्यूज बताकर खारिज करते हुए कहा था कि वह करों का भुगतान करते हैं तथा उनका आयकर रिटर्न देखा जा सकता है और यह काफी समय से यह ऑडिट हो रहा है।

श्री ट्रम्प अपने व्यवसाय से संबंधित दस्तावेजों को साझा करने से इनकार करने के लिए कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे है। वह 1970 के बाद से अपने कर के रिटर्न को सार्वजनिक नहीं करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं।


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