कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी नई एसओपी, अनलॉक-5 प्रदेश सरकार ने जारी किए आदेश

By: राज्य ब्यूरो प्रमुख -  शिमला Oct 18th, 2020 12:08 am

 शिमला-अनलॉक-5 की जारी एसओपी कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधित रहेगी।  इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु वाले या अन्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहना होगा। इस श्रेणी में शामिल बच्चों व बुजुर्गों को बड़े आयोजनों में न जाने का परामर्श दिया गया है। त्योहारों के आगामी सीजन के दौरान विभिन्न गतिविधियों के संचालन के कारण सरकार ने बंद स्थानों पर अब लोगों के इकट्ठा होने की सीमा को 200 तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है।  खुले स्थानों पर 50 प्रतिशत सभा की अनुमति होगी। फेस मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोना या सेनेटाइजर के उपयोग तथा शारीरिक दूरी को बनाए रखना ऐसे स्थानों में अनिवार्य किया जाएगा। खुले स्थानों में आयोजित होने वाली

सभाओं में 200 से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। आयोजक, संगठनात्मक कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि त्योहार में जाने वाले व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखें। ‘श्वसन शिष्टाचार’ का सख्ती से पालन किया जाए, जिसमें रूमाल/टिशू/फ्लेक्स एल्बो का इस्तेमाल तथा प्रयोग किए गए टिशू को सावधानीपूर्वक नष्ट करने का सख्ती से अनुपालन शामिल है। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना वर्जित रहेगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में किसी भी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य उत्सवों की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन से आने वाले आयोजकों/ कर्मचारियों और आगंतुकों को किसी भी उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन से संबंधित लोगों को घर पर ही रहकर सभी उत्सवों को मनाने और घर से बाहर न निकलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

थिएटर, सिनेमा और नाटकों को अधिक टिकट काउंटर, अलग-अलग निकास और प्रवेश द्वार रखने की सलाह के साथ ही आयोजित करने की अनुमति होगी। कार्यक्रम आयोजकों, उद्योगपतियों को कांटैक्टलैस भुगतान के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा सभी स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी, फेस मास्क और उचित स्वच्छता की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। सभी संबंधित हितधारकों के साथ, प्रत्येक गतिविधि के संचालन के बारे में योजना को पहले ही पूरी तरह से तैयार किया जाए। प्रदर्शनियों, मेलों, पंडालों, संगीत कार्यक्रमों और नाटकों जैसे कई दिनों या हफ्तों तक चलने वाले उत्सवों में निर्धारित संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। थर्मल स्कैनिंग और शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवकों को उचित रूप से तैनात किया जाना चाहिए और सेनेटाइजर, थर्मल गन और फ्लोर मार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि संभव हो, तो क्लोज सर्किट कैमरे आदि से गतिविधियों पर नजर रखी जाए। कोविड-19 के निवारक उपायों पर क्या करें और क्या न करें बारे परामर्श, पोस्टर-स्टैंडीज,ऑडियो-विजुअल मीडिया को प्रत्येक आयोजन स्थल पर प्रमुखता से प्रसारित व प्रदर्शित किया जाना चाहिए।


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