लोगों की साथी बनी ‘सहारा योजना’

By: दिव्य हिमाचल ब्यूरो- बिलासपुर Oct 31st, 2020 12:20 am

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल वासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए महत्त्वपूर्ण सहारा योजना चलाई गई है। यह योजना प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. प्रकाश दरोच ने दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनकी आय चार लाख रुपए से कम है और एकल परिवार से संबध रखते हैं। इस योजना के तहत आने वाली बीमारियां जिन पर यह अनुदान प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि पार्किसन, मसुकुलर डिसट्रॉफी, थैलेसीमिया, घातक कैंसर रोग, हीमोफीलिया व गुर्दे की विफलता इसके अतिरिक्त कोई अन्य रोग जो स्थायी रूप से किसी रोगी को अक्षम करते हैं। उन्होंने बताया कि सहारा योजना के तहत रोगी को अब प्रतिमाह 3000 रुपए वित्तीय सहायता हिमाचल सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, जबकि इससे पहले 2000 रुपए दिए जाते थे।

यह वित्तीय सहायता लाभार्थी के सीधे खाते में जमा होगी। इस योजना के तहत सरकारी एवं पेंशन भोगी व्यक्ति जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ उठाते हैं इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस सहारा योजना का उद्देश्य लंबी बिमारी में उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिजनों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्यों से निजात दिलवाना है। आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे बीमारी के दस्तावेज, फोटो पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पूर्ण जानकारी व जीवन प्रमाण पत्र सलंग्न करके खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में अवश्य जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि उक्त दस्तावेज अपने क्षेत्र की आशा वर्कर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भेजें।

मरीज के उक्त पूर्ण दस्तावेज खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने पर आशा वर्कर को 200 रुपए प्रति केस प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस योजना की जानकारी के लिए आप आशा वर्कर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करें। यह योजना निश्चित रूप से कमजोर प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और हम स्वस्थ प्रदेश की परिकल्पना को सार्थक सिद्ध कर पाएंगे।  उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त किसी भी बीमारी से पीडि़त हो तो अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवाएं और योजना का लाभ उठाएं।


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