रात 10 बजे बाद डीजे बजाया तो खैर नहीं

By: दिव्य हिमाचल ब्यूरो-बीबीएन Oct 30th, 2020 12:20 am

कोविड-19 के मद्देनजर पुलिस जिला बद्दी प्रशासन ने होटलों तथा मैरिज पैलेसों के संचालकों को नियमों का पालन कठोरता के साथ करने के निर्देश जारी कर दिए हैं वहीं इसके साथ ही उन्होंने दो टूक शब्दों में यह भी चेतावनी दे दी है कि यदि रात को दस बजे के बाद किसी भी होटल में कोई डीजे बजता हुआ सुनाई देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी संदर्भ में पुलिस जिला बद्दी प्रशासन ने गुरुवार को होटल संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें आदेश जारी कर दिए हैं। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार ने की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते होटल संचालकों को शादी व अन्य समारोहों का आयोजन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने निर्देश जारी किए कि वह सीटिंग प्लान तैयार करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का सही ढंग से पालन हो सके। उन्होंने कहा यदि किसी भी समय कोताही पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रात को दस बजे के बाद डीजे न बजाएं तथा आयोजकों को इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दें। यदि कहीं भी रात को दस बजे के बाद डीजे बजता हुआ सुनाई दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा डीजे को भी जब्त कर लिया जाएगा। एएसपी नरेंद्र कुमार ने कहा कि कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं।


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