रैली में ही आइसोलेट होंगे कोरोना पॉजिटिव, अब आयोजन स्थल पर आइसोलेशन रूम अनिवार्य

By: राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला Oct 18th, 2020 12:13 am

  प्रदेश सरकार ने जारी की नई एसओपी

शिमला-नई एसओपी के आधार पर अब आयोजन स्थल में रैलियों के दौरान आइसोलेशन रूम स्थापित करना अनिवार्य होगा। इस दौरान यदि किसी भी व्यक्ति में कोविड लक्षण पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए समर्पित आइसोलेशन कमरे का प्रावधान करना होगा। इस आधार पर ही रैलियां आयोजित होंगी। पार्किंग स्थल, प्रतिक्षा क्षेत्र, स्टॉल और भोजनालय आदि स्थानों के भीतर और बाहर परिसर में उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए।

राजनीतिक और अन्य रैलियों तथा विसर्जन यात्राओं में लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और ऐसे  मामलों में उचित शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस प्रकार की रैलियों की संख्या और उनके द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार रखी जाए, ताकि वहां उचित व्यवस्था बनाई जा सके। आने जाने के रास्ते की योजना, विसर्जन स्थलों की पहचान, शामिल होने वाले लोगों की संख्या सुनिश्चित करना, शारीरिक दूरी आदि की योजना पहले से बनाई जानी चाहिए और अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में बताया जाना चाहिए। सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए नजदीक के अस्पतालों के साथ संपर्क कर चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था की योजना बनानी चाहिए। परिसरों के अंदर और सार्वजनिक स्थलों में प्रभावी और नियमित स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इनमें शौचालय, पानी पीने और हाथ धोने के स्थान और लगातार छूई जाने वाली सतहों जैसे लिफ्ट बटन, हैंड्रिल, कतार बैरिकेड, सीटें, बैंच, वॉशरूम आदि शामिल हैं। एसओपी में कहा गया है कि धार्मिक स्थानों में मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों आदि को छूने की अनुमति नहीं होगी और भक्तों को कतार में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना चाहिए। कोविड-19 संदिग्ध होने की स्थिति में मानक संचालक प्रक्रिया में प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना भी शामिल है। त्योहार स्थल और उसके आसपास यदि कोई बीमार व्यक्ति पाया जाता है तो उसे तुरंत आइसोलेशन कक्ष में ले जाना सुनिश्चत करें और यदि कोविड-19 लक्षण पाए जाते हैं तो नजदीक में चिकित्सा सुविधा के लिए सूचित करें या राज्य जिला हैल्पलाइन पर कॉल करें। सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आयोजकों को अनुमति देते समय इन मानक संचालन प्रक्त्रियाओं का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। आपदा जोखिम न्यूनीकरण स्वयंसेवकों और आईएजी नेटवर्क का उपयोग करने के लिए जनता को शिक्षित करने और इन उपायों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, जो उपयुक्त हों अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है।


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