कुल्लू में जारी रहेगा रात आठ से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-कुल्लू-उपायुक्त डा. ऋचा वर्मा ने धारा 144 के तहत कुल्लू जिला में रात आठ से लेकर प्रातः छह बजे तक दस घंटे का कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 तथा हिमाचल पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 व 114 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेश में कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस बीमारी, कोविड—19 एक जानलेवा संक्रमित महामारी है जो वैश्विक रूप ले चुकी है। देश-प्रदेश के साथ कुल्लू जिला भी इस वायरस से अछूता नहीं रह गया है और कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
यह स्थिति आम जनमानस के जीवन व सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। कोरोना संक्रमण के और अधिक प्रसार के खतरे को रोकने के लिए जिला में धारा-144 को लागू करना जरूरी हो गया है। हालांकि, इस दौरान कुछ आवश्यक गतिविधियां पूर्व की भांति की जा सकेंगी। वहीं, वस्तुओं की डिलीवरी कर रहे मालवाहक वाहनों तथा इनकी वापसी के लिए छूट प्रदान की गई है। सभी निजी व सरकारी अस्पताल, मेडिकल एमर्जेंसी में अस्पताल आने-जाने वाले व्यक्तियों पर दवा कंपनियों तथा चिकित्सा संबंधी निर्माण इकाइयों व चिकित्सा संबंधी उपकरणों व दवाइयों की आवाजाही पर कर्फ्यू नियम लागू नहीं होंगे। पेट्रोल, एलपीजी गैस, तेल कंपनियां व उनके भंडारण तथा ट्रांसपोर्ट से संबंधित गतिविधियां की जा सकेंगी। राज्य व केंद्र सरकारों के नियंत्रण में कार्य कर रहे पुलिस, सेना, अर्र्द्धसैनिक व अन्य सुरक्षा बलों पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा। ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभागों तथा निजी स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मियों को भी पूर्व की भांति छूट रहेगी। मैजिस्ट्रियल अथवा कानून व व्यवस्था की ड्यूटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व अग्निशमन कर्मियों पर कर्फ्यू के नियम लागू नहीं होंगे।
संबंधित एसडीएम द्वारा प्रमाणित कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी पर सरकारी व अर्धसरकारी कर्मचारियों को भी छूट रहेगी। बिजल, पानी तथा नगरपालिका सेवाओं जैसे आवश्यक कार्यों पर तैनात कर्मी पूर्व की तरह काम करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ढाबे व भोजनालय एसडीएम की पूर्व अनुमति से काम करेंगे।